भारत सरकार और राज्य सरकारें समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही हैं। इन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है दिव्यांग पेंशन योजना, जिसके तहत शारीरिक या मानसिक रूप से दिव्यांग नागरिकों को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।
इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे Divyang Pension Scheme Eligibility, पात्रता की शर्तें, जरूरी दस्तावेज, आयु सीमा, आय मानदंड और आवेदन से जुड़ी अहम जानकारी।
दिव्यांग पेंशन योजना क्या है?
दिव्यांग पेंशन योजना एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसके तहत पात्र दिव्यांग नागरिकों को सरकार द्वारा मासिक पेंशन दी जाती है। यह पेंशन सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भेजी जाती है।
हालांकि पेंशन राशि और नियम राज्य सरकारों के अनुसार अलग-अलग हो सकते हैं, लेकिन पात्रता की मूल शर्तें लगभग समान रहती हैं।
Divyang Pension Scheme Eligibility (पात्रता मानदंड)
दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होती हैं:
1. दिव्यांगता प्रतिशत
- आवेदक के पास कम से कम 40% दिव्यांगता होनी चाहिए
- दिव्यांगता का प्रमाण सरकारी अस्पताल या अधिकृत मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होना अनिवार्य है
2. आयु सीमा
- आमतौर पर आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए
- कुछ राज्यों में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष भी तय की गई है
3. नागरिकता
- आवेदक भारत का स्थायी नागरिक होना चाहिए
- उसी राज्य का निवासी होना जरूरी है, जहां से पेंशन के लिए आवेदन किया जा रहा है
4. पारिवारिक आय सीमा
- परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए
- सामान्यतः यह सीमा ₹1 लाख से ₹2 लाख सालाना के बीच होती है (राज्य अनुसार अलग-अलग)
5. रोजगार स्थिति
- आवेदक किसी सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए
- पहले से किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का लाभ नहीं ले रहा हो
कौन-कौन सी दिव्यांगता इस योजना में शामिल है?
दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत कई प्रकार की दिव्यांगताओं को शामिल किया गया है, जैसे:
- शारीरिक दिव्यांगता
- दृष्टिबाधित (नेत्रहीन)
- श्रवण बाधित (बधिर)
- मानसिक दिव्यांगता
- बौद्धिक अक्षमता
- मल्टीपल डिसेबिलिटी
सभी मामलों में मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रमाण पत्र अनिवार्य होता है।
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
राज्य के अनुसार कुछ अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं।
पेंशन राशि कितनी मिलती है?
दिव्यांग पेंशन की राशि राज्य सरकार तय करती है। सामान्यतः:
- ₹500 से ₹1500 प्रति माह
- कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर पेंशन राशि प्रदान करती हैं
- गंभीर दिव्यांगता वाले लाभार्थियों को अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है
आवेदन प्रक्रिया कैसे होती है?
दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन दो तरीकों से किया जा सकता है:
1. ऑनलाइन आवेदन
- राज्य सरकार की आधिकारिक सामाजिक कल्याण वेबसाइट पर जाकर
- आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज अपलोड करें
- आवेदन सबमिट करने के बाद रसीद सुरक्षित रखें
2. ऑफलाइन आवेदन
- नजदीकी समाज कल्याण कार्यालय / पंचायत / ब्लॉक कार्यालय में
- आवेदन फॉर्म भरकर दस्तावेज जमा करें
पेंशन कब से मिलती है?
- आवेदन सत्यापन के बाद पेंशन स्वीकृत होती है
- आमतौर पर 30 से 90 दिनों के भीतर भुगतान शुरू हो जाता है
- पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है
महत्वपूर्ण बातें जो जानना जरूरी है
- गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो सकता है
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपडेट होना चाहिए
- बैंक खाता आधार से लिंक होना अनिवार्य है
- सालाना सत्यापन (Verification) जरूरी हो सकता है
निष्कर्ष
दिव्यांग पेंशन योजना दिव्यांग नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक सहारा है। यदि आप या आपके परिवार में कोई सदस्य इस योजना की पात्रता पूरी करता है, तो बिना देरी के आवेदन जरूर करें। सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करने से पेंशन मिलने की प्रक्रिया आसान हो जाती है।
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