नए इनकम टैक्स नियमों का ड्राफ्ट जारी:नियमों की संख्या 511 से घटकर 333 हुई; 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया सिस्टम

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इनकम टैक्स विभाग ने शनिवार को ‘इनकम टैक्स रूल्स, 2026’ का नया ड्राफ्ट जारी कर दिया है। ये नए नियम अगले फाइनेंशियल ईयर यानी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होंगे। सरकार का मकसद टैक्स फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बनाना और आम टैक्स पेयर्स के लिए नियमों को आसान बनाना है। नए प्रस्तावित ड्राफ्ट में नियमों और फॉर्म की संख्या में भी कटौती की गई है। अभी तक लागू ‘इनकम टैक्स रूल्स, 1962’ में कुल 511 नियम और 399 फॉर्म थे। नए ड्राफ्ट में इन्हें घटाकर अब सिर्फ 333 नियम और 190 फॉर्म कर दिया गया है। विभाग ने उन प्रावधानों को हटा दिया है जिनकी अब जरूरत नहीं थी और कई मिलते-जुलते नियमों को आपस में जोड़ दिया है। इससे टैक्स सिस्टम की जटिलता कम होगी। आम आदमी के लिए आसान भाषा में तैयार होंगे फॉर्म वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान कहा था कि इनकम टैक्स के नियमों और फॉर्म को सरल बनाया जाएगा ताकि आम नागरिक बिना किसी परेशानी के खुद इनका पालन कर सकें। नए ड्राफ्ट में फॉर्म को दोबारा डिजाइन किया गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि फॉर्म की भाषा को अब ज्यादा ‘यूजर-फ्रेंडली’ बनाया गया है ताकि प्रशासनिक और कानूनी उलझनें कम हों। साथ ही, फॉर्म के साथ दी जाने वाली गाइडलाइंस को भी आसान बनाया गया है। 22 फरवरी तक लोग सुझाव दे सकते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) ने इस ड्राफ्ट को पब्लिक डोमेन में डाल दिया है। आम लोग और स्टेकहोल्डर्स अगले 15 दिनों तक यानी 22 फरवरी 2026 तक इन प्रस्तावों पर अपने सुझाव दे सकते हैं। सरकार का मानना है कि जनता की राय लेने से कानून को और ज्यादा प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकेगा। सुझावों के आधार पर अंतिम नियमों को नोटिफाई किया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल की 4 बड़ी बातें… ये खबर भी पढ़ें… 1. लोकसभा में पेश हुआ इनकम टैक्स बिल: इसके पन्ने 823 से घटाकर 622 किए, अनडिस्क्लोज्ड इनकम के तहत आएंगे क्रिप्टो एसेट नया इनकम टैक्स बिल आज यानी गुरुवार, 13 फरवरी को लोकसभा में पेश किया गया है। 622 पन्नों वाला बिल 6 दशक पुराने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस करेगा। प्रस्तावित कानून को आयकर अधिनियम 2025 कहा जाएगा और अप्रैल 2026 में प्रभावी होने की उम्मीद है। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें… नया इनकम-टैक्स बिल तैयार करने में 60 हजार घंटे लगे: 20,976 सुझाव मिले, जानें ये कैसे बना और इसमें क्या है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को संसद में नया आयकर बिल पेश किया है। यह लोकसभा में पास हो गया। आइए जानते हैं कि इस बिल में क्या खास है? पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

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