अगर आपके नाम पर 9 सिम कार्ड एक्टिव हैं तो आपको नया सिम कार्ड नहीं मिलेगा। सरकार ने गुरुवार को टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया है कि जिन ग्राहकों के नाम पर पहले से तय लिमिट यानी 9 मोबाइल कनेक्शन हैं, उन्हें कोई भी नया सिम कार्ड जारी न किया जाए। यह नियम इसी महीने की 24 तारीख से देशभर में लागू हो जाएगा। दूरसंचार विभाग (DoT) के मुताबिक, अगर आप तय सीमा से ज्यादा सिम लेने दुकान पर जाएंगे, तो कंपनियां आपको नया कनेक्शन देने से मना कर देंगी। इसके साथ ही आपको यह भी बताया जाएगा कि आपके नाम पर पहले से ही अधिकतम सिम कार्ड चालू हैं, इसलिए नया सिम नहीं दिया जा सकता। डिजिटल सिस्टम से पता चलेगा कितनी सिम एक्टिव अगर आप सोच रहे हैं कि अलग-अलग कंपनियों (जैसे जियो, एयरटेल या वोडाफोन-आइडिया) से सिम लेकर आप बच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों को ‘डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म’ (DIP) का इस्तेमाल करने को कहा है। इस पोर्टल पर देश के सभी मोबाइल यूजर का डेटा मौजूद है। नया सिम एक्टिवेट करने से पहले कंपनियां इस पोर्टल पर चेक करेंगी कि आपके नाम पर कुल कितने सिम चल रहे हैं। पोर्टल पर दिखेगा एक्स्ट्रा सिम वालों का फोटो नियमों को और सख्त बनाने के लिए सरकार 23 अगस्त से डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म पर एक नया फीचर जोड़ रही है। इसके तहत, जिन लोगों ने सिम कार्ड की तय सीमा (9 सिम) को पार कर लिया है, उनकी फोटो इस पोर्टल पर दिखाई देने लगेगी। इससे सिम बेचते समय डीलर तुरंत पहचान जाएंगे कि किस ग्राहक को नया सिम देने से मना करना है। 30 नवंबर तक कंपनियों को सिस्टम सुधारने की मोहलत दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिस्टम को इस नए सरकारी प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह जोड़ने के लिए 30 नवंबर 2026 तक का समय दिया है। तब तक कंपनियों को अपना पूरा प्रोसेस दुरुस्त करना होगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा सिम चालू न हो सके। गलती से भी चालू हुआ नया सिम, तो तुरंत होगा सस्पेंड कंपनियां जब तक इस नए डिजिटल सिस्टम को पूरी तरह ठीक नहीं कर लेतीं, तब तक के लिए सरकार ने एक अंतरिम रास्ता निकाला है। अगर इस बीच किसी कंपनी से गलती से भी तय सीमा से ज्यादा (10वां या 11वां) सिम कार्ड चालू हो जाता है, तो नियमों के तहत उस नए नंबर को तुरंत एक दिन के लिए सस्पेंड (बंद) कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन तब तक नहीं हटेगा जब तक एक्स्ट्रा सिम का मामला सुलझ नहीं जाता। नॉलेज पार्ट: क्या है सिम कार्ड की लिमिट का नियम? भारत में एक व्यक्ति के नाम पर अधिकतम 9 सिम कार्ड रखने का नियम काफी पुराना है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए यह नियम थोड़ा अलग है। सुरक्षा कारणों से इन राज्यों में रहने वाले लोग अपने नाम पर अधिकतम 6 सिम कार्ड ही रख सकते हैं। अब तक इस नियम की कड़ाई से जांच नहीं हो पाती थी, लेकिन अब नए डिजिटल प्लेटफॉर्म के आने से कोई भी तय सीमा से ज्यादा सिम नहीं खरीद पाएगा।
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